हनुमानगढ़. नेशनल हाइवे नंबर 754 (के) से संबंधित मामले में बीते माह सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए याचिका को अब खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए संबंधित किसान संगठनों को इससे अवगत करवा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को कोर्ट का आदेश भी प्राप्त हो गया है। इससे अब प्रोजेक्ट को गति मिलने के आसार हैं। इस प्रकरण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हनुमानगढ़ कार्यालय के परियोजना निदेशक मोहम्मद शफी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार भूमि बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े किसान व अन्य लोगों ने भूमि अधिग्रहण मामले में आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में कमेटी गठित कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण करवाने, दोबारा सर्वे करवाकर उचित रेट पर किसानों की भूमि अधिग्रहण करने आदि का उल्लेख किया गया था।