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सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में नहीं दिलचस्प्पी

https://www.patrika.com/hanumangarh-news/ हनुमानगढ़. सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हालांकि भवन निर्माण में लगे मजदूरों के कल्याण को लेकर सरकार स्तर पर प्रयास जारी हैं।  

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सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में नहीं दिलचस्प्पी

सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में नहीं दिलचस्प्पी

सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में नहीं दिलचस्प्पी
-श्रम विभाग ने कई फर्मों को दिए नोटिस
-जिले में भवन निर्माण के बाद उपकर जमा नहीं करवाने वालों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में लगा विभाग
हनुमानगढ़. सपनों का महल बनाने के बाद उपकर जमा करवाने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हालांकि भवन निर्माण में लगे मजदूरों के कल्याण को लेकर सरकार स्तर पर प्रयास जारी हैं। लेकिन भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत उपकर जमा करवाने में लोगों की रुचि नहीं होने के कारण श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही है। इसके कारण श्रम विभाग को उपकर वसूली के लिए जिले में अब सख्ती करनी पड़ रही है।
हालत यह है कि हाल ही में भवन निर्माण कार्य करवाने वाली चालीस संस्थानों को श्रम विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें आठ संस्थान ऐसे हैं जिनको अंतिम नोटिस जारी करके तत्काल उपकर जमा करवाने को लेकर सूचित किया है। साथ ही ७८४०६५ रुपए की रिकवरी भी जारी की गई है। पूर्व में कुछ निजी कॉलोनियों को भी नोटिस जारी करके नियमानुसार उपकर जमा करवाने को लेकर पाबंद किया गया था। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार के पास बजट सीमित मात्रा में है। ऐसे में भवन निर्माण से प्राप्त उपकर के जरिए भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

इन योजनाओं का संचालन
श्रम विभाग की ओर से भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता सहित व मजदूर की मौत पर परिवार को आर्थिक सहायता सहित अन्य योजनाएं शामिल है।

१९ को मुहिम का आगाज
अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1973 के तहत प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ तथा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वन के प्रयास जारी हैं। जिला श्रम कल्याण अधिकारी के अनुसार इस एक्ट के तहत जिले में कोई भी संस्थान या उद्योग यदि प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करता है तो उसे नियमानुसार श्रम विभाग में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। एक्ट के उल्लंघन करने पर दो वर्ष के कारावास तक का प्रावधान है। इस एक्ट की पालना करवाने को लेकर 19 अक्टूबर से सघन अभियान प्रारंभ किया जाएगा।
भेज रहे नोटिस
भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत उपकर जमा नहीं करवाने वालों को लगातार नोटिस भेज रहे हैं। इस उपकर वसूली से प्राप्त राशि से मजदूरों के कल्याण संबंधी योजनाओं का संचालन किया जाता है। लोगों को खुद भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है।
-अमर चंद लहरी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़