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मेहंदी लगवाने के बहाने किशोरी को बुलाकर किया बलात्कार, अब भुगतना होगा बीस साल का कारावास

किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदनगोपाल आर्य ने एक युवक को दोषी करार दिया।

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मेहंदी लगवाने के बहाने किशोरी को बुलाकर किया बलात्कार, अब भुगतना होगा बीस साल का कारावास

हनुमानगढ़. नशीली चाय पिलाकर किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदनगोपाल आर्य ने एक युवक को दोषी करार दिया। उसको बीस साल कारावास तथा एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डूडी ने पैरवी की।

प्रकरण के अनुसार दो दिसम्बर 2018 को महिला थाने में 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस को बताया गया कि आरोपी अमनदीप सिंह (26) पुत्र गुरदीप सिंह निवासी रामनगर, मलोट पंजाब हाल पक्का सारणा की बहन मेहंदी लगवाने का कहकर पीडि़ता को अपने घर ले गई। वहां आरोपी अमनदीप सिंह ने उसको चाय पिलाई जिसे पीते ही किशोरी बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसको गाड़ी में डालकर पंजाब के मुक्तसर शहर ले गया और वहां कई बार बलात्कार किया। फिर लुधियाना, बठिंडा आदि जगहों पर कई दिनों तक रखा तथा दुष्कर्म किया।

बाद में पुलिस ने किशोरी को बठिंडा से दस्तयाब कर आरोपी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की तथा आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह परीक्षित करवाए तथा 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी राधेश्याम को आईपीसी की धारा 363 में तीन साल, 366 में सात साल तथा 376 (2) (एन), 376(3) तथा पोक्सो एक्ट 5एल/6 में बीस साल की सजा सुनाई। दोषी पर कुल एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।