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Hanumangarh News : नशा मुक्ति के नाम पर जिले में संचालित अपंजीकृत केंद्रों पर जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे केंद्रों को 7 दिन में स्वयं ही भवन बंद करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसा नहीं करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भवनों को सीज किया जाएगा। इसके साथ ही, पंजीकृत केंद्रों द्वारा मरीजों की देखभाल और नियमों की अवहेलना पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे केंद्रों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
जिला कलेक्टर काना राम ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान नशा मुक्ति केंद्र संचालन नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक को निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी केंद्रों को नोटिस दिया जाए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि पंजीकृत संस्थानों के निरीक्षण दौरान मिली कमियों को सुधारने के लिए केंद्रों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है। पंजीकृत संस्थान 10 दिन में नियमों की पालना करना सुनिश्चित करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार कर जिला कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले पंजीकृत नशा मुक्ति केंद्रों का 10 दिन बाद रजिस्ट्रेशन रद्द कर बंद करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
डिस्चार्ज मरीजों का रिकॉर्ड करें संधारित
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन नशा मुक्ति केंद्रों को बंद किया जाए, उनमें भर्ती जिले के मरीजों की सूची तैयार कर उनकी नियमित काउंसलिंग की जाए। इसके साथ ही, केंद्रों से डिस्चार्ज मरीजों का रिकॉर्ड संधारित कर फॉलोअप करें। उन्होनें नए संस्थानों को भी निर्धारित मानकों के अनुसार केंद्र खोलने के लिए आमंत्रित करने तथा इस संबंध में कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
दुकानों पर चस्पा होंगे शिकायत नंबर
जिला कलेक्टर ने औषधि नियंत्रक अधिकारी को जिले के सभी मेडिकल शॉप्स के बाहर एक दूरभाष नम्बर चस्पा करवाने के निर्देश दिए है। इन नम्बरों पर कोई भी व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने दवा दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पुलिस के साथ मिलकर नशे की गोलियां विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा पर भी संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी भवन में अस्थाई तौर पर नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जाए। इसके लिए आगामी तीन दिन में सीएमएचओ को भवन चिह्नित करने के निर्देश दिए। आगामी दिनों में जिले में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को अन्य राज्यों और जिलों के प्रभावी अभियानों की स्टडी कर ड्राफ्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद सिंह, पीएमओ डॉ. मुकेश कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उप निदेशक सुरेंद्र पूनियां, डीईओ हंसराज जाजेवाल, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सुरेंद्र कुमार सामरिया, ड्रग कंट्रोलर चंद्रभान शर्मा, जिला नोडल अधिकारी डॉ. ओपी सोलंकी, एपीआरओ राजपाल लंबोरिया, इत्यादि उपस्थित रहे।
Published on:
06 Mar 2024 12:02 pm
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