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अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज

अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज -कोर्ट ने कहा,ऑटो चालक का काम घायल का अस्पताल ले जाना,न कि उसे यहां वहां घुमाना और शव ठिकाने लगाने में साथ देना हरदा। चिराखान के डंपर ड्राइवर अनिल माणिक हत्याकांड में सह आरोपी बनाए गए ऑटो ड्राइवर जाहिद खान पिता इस्माइल खान उम्र 45 साल निवासी खेड़ीपुरा हरदा की जमानत याचिका मंगलवार को विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने ऑटो चालक के छोटे छोटे बच्चे होने का तर्क दिया,जिस पर मृतक अनिल की पत्नी ने

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हरदा

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Mahesh bhawre

Jan 31, 2023

अनिल के शव को आरोपियों के बताए अनुसार फेंकने में सहयोगी रहे ऑटो ड्राइवर की जमानत खारिज

Bail rejected of auto driver who was instrumental in throwing Anil's dead body as told by the accused


---अनिल माणिक हरदा जनपद पंचायत की अध्यक्ष रेवा पटेल के पति धर्मेंद्र उर्फ धरमू पिता मोहन पटेल का डंपर चलाता था। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र ने अपने मैनेजर संदीप गुर्जर से कॉल करके अनिल को हरदा बुलाया। बैटरी चोरी के शक में धर्मेंद्र ने अनिल को बल्ले से पीटा,इससे उसकी मौत हो गई। बाद में धर्मेंद्र ने संदीप गुर्जर,ऑटो चालक जाहिद खान आदि की मदद से शव को भुवनखेड़ी रोड के पस फिंकवा दिया। ऑटो ड्राइवर की जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया।

विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह केवल माल ढोने के काम से गया था,उसके पक्षकार ने हत्या नहीं की। यह भी तर्क दिया कि ऑटो चालक के छोटे छोटे बच्चे हैं,यदि जमानत दी जाती है तो वह सभी शर्तों का पालन करेगा। इस पर पीड़ित पक्ष मृतक की पत्नी बस्कर बाई ने आपत्ति लेते हुए कहा कि आरोपी के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसका भी नवजात बालक है। उसके सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसे व्यक्ति को जमानत न दी जाए। बामने ने आपत्ति करते हुए कहा कि सह आरोपी भी हत्या के इस षड्यंत्र में शामिल है। जिसने शव को ठिकाने लगाने में बराबर का साथ दिया है। इसके बाद विशेष न्यायधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने अपने आदेश मे कहा कि ऑटो चालक का काम घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना होता है, ज़ब अनिल माणिक घायल था तो वह उसे इधर उधर घुमाते रहा और मरने के बाद उसकी लाश को मुख्य आरोपी के साथ मिलकर ठिकाने लगाकर षड्यंत्र में शामिल हुआ। साक्ष्य को भी छुपाने का काम किया,जो कि गंभीर प्रकृति का जघन्य कृत्य है। न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मालूम हो कि इस मामले में मैनेजर संदीप गुर्जर,ऑटो चालक जाहिद खान धर्मेंद्र का भाई राहुल पटेल और भागने के लिए गाड़ी देने के आरोप में पवन खेरवा रातातलाई अभी जेल में बंद है।

पुलिस दे रही है दबिश:

अनिल माणिक हत्याकांड में पुलिस फरार मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पटेल की गिरफ्तारी के लिए लगातार सूचनाओं के आधार पर यहां वहां दबिश दे रही है। रविवार रात को गाडरिया में उसके होने की सूचना मिली थी,जिस पर वहां पुलिस टीम पहुंची। इस दौरान आरोपी पक्ष ने पुलिस पर गाडी चढ़ाने की कोशिश की। प्रधान आरक्षक शैलेंद्र धुर्वे की आंख में चोट आई। मौके पर दोनों पक्षों में जमकर तीखी बहस हुई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,जिसमें दोनों एक दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।