
अवैध रेत ढो रहे चार डंपरों को पकड़ा
हंडिया. क्षेत्र के विभिन्न गांवों के अंतर्गत स्थित नर्मदा नदी की रेत खदानों से माफियाओं द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है।बुधवार को तहसीलदार अनुराग उइके ने चार डंपरों पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार हंडिया, गोला, सिगोन, सालाखेड़ी, उंचान, भमौरी, खेड़ीनीमा, सुरजना, मनोहरपुरा आदि नर्मदा रेत खदानों पर इन दिनों धड़ल्ले से अवैध उत्खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसी शिकायतें मिलने के चलते तहसीलदार उइके ने वाहन की सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें डंपर क्रमांक एमपी-09-एचएच-38 8 8 , एमपी-09-एचएच-6 38 8 , एमपी-09-8 8 8 7, एमपी-09-एचएच-8 8 8 5 को पकड़ा गया। जांच करने उनमें ओवरलोड रेत भरी मिली। वहीं वाहन के मूल दस्तावेज भी नहीं पाए गए। जिस पर उन्होंने सभी वाहनों को नवीन आरटीओ कार्यालय में खड़ा करवाया। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी, खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त चारों वाहनों की जांच कर जुर्माना कार्रवाई की जा रही है।
आरोपियों को छह-छह माह का कारावास
हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला चंद्रा ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंडसे दंडित किया। लोक अभियोजक आलोक गोयल एवं जिला अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने बताया कि 22 मार्च 2017 को फरियादी शंकरलाल पिता शिवप्रसाद शर्मानिवासी बीड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराईथी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई राजेंद्र शर्मा के साथ मोटर साइकिल से बैठकर खेत में गेहूं कटाई के लिए जा रहा था। इसी दौरान गांव के रामनिवास शर्मा, शारदाबाई शर्मा एवं महेंद्र शर्माने उनका रास्ता रोककर लकड़ी और कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हमला किया था। वहीं बीच-बचाव करने आए उनके भाई सुभाष शर्मापर भी लाठी से मारपीटकी थी।फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा ३४१, ३२३, ३२४, ३२६, ५०६, ३४ का प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रा ने फरियादी पक्षों के कथनों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 6 -6 माह की सजा सुनाईऔर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने दी।
आरोपी की सजा को रखा बरकरार
हरदा. करीबी गांव अबगांवखुर्द निवासी आरोपी दुर्गाप्रसाद पिता चंपालाल लोमारे को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश नमिता द्विवेदी ने धारा ३५४, ४५४ के अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष और छह माह के कारवास की सजा सुनाईथी। वहीं उस पर तीन सौ और दो सौ रुपए का अर्थदंड भी किया था। बुधवार को आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा को बरकरार रखा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन कुमार दुबे ने बताया कि वर्ष २०१६ की रात को लगभग डेढ़ बजे आरोपी दुर्गाप्रसाद ने घर में घुसकर सो रही महिला के साथ अश्लील हरकतें की थीं। जिस पर महिला ने हरदा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकराईथी।
Published on:
04 Oct 2018 08:00 am
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