घर के सामने खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर मंदिर के पीछे ले जाकर किया था दुष्कृत्य का प्रयास
Attempt to rape with child
होशंगाबाद। सिवनीमालवा के ग्राम घूमड़देव (भडग़चिकली) में घर के सामने खेल रही एक 5 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर मंदिर के पीछे ले जाकर दुष्कृत्य का प्रयास करने वाले आरोपी युवक श्रीराम उर्फ गुड्डू पिता हरिनाथ योगी (30) को प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश निहारिका सिंह ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम सजा एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी मंदिर में पूजा करता था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद शाह ने की। अपर लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान ने बताया कि घटना 16 फरवरी 2017 की है। अपने घर के सामने अन्य बच्चों के साथ खेल रही एक बच्ची को आरोपी गुड्डू योगी बहला-फुसलाकर गांव से तीन किमी दूर खेड़ापति मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य करने की कोशिश की। इसी बीच बच्ची के अचानक गायब होने से पिता को कुछ गलत होने की आशंका हुई। पिता ने साइकिल से मंदिर पहुंचकर देखा तो मंदिर में कोई नहीं था। आसपास तलाश करते हुए मंदिर के पीछे जाकर देखा तो आरोपी श्रीराम उर्फ गडड्ू के साथ वह संदिग्ध अवस्था में मिली। उसके साथ बुरा काम होने से पहले ही पिता ने बच्ची को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया। रिपोर्ट पर सिवनीमालवा थाना पुलिस ने आरोपी गुड्डू योगी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 आईपीसी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निहारिका सिंह ने प्रकरण की विवेचना उपरांत निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में 5 वर्ष की कठोर सजा एवं 3 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 2 वर्ष की सश्रम सजा व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 366 में 3 वर्ष की सश्रम सजा एवं 2 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।