
,,
नई दिल्ली। 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद से जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद से छोटी से छोटी गलती पर भी पुलिस चालान काट रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप किसी अनजान शख्स को लिफ्ट देते हैं तो उसके लिए भी आपका चालान कट सकता है ?
दरअसल, ऐसा ही चालान कटा है मुंबई के रहने वाले नितिन का। नितिन की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने तीन अंजान लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दे दी।नितिन ने बताया कि, शहर में भारी बारिश के दौरान तीन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतेजार कर रहे थे। तभी मैं वहां से गुजरा, मैंने देखा इनको मदद की जरूरत है तो मैंने उन तीनों शख्स को लिफ्ट दे दी।थोड़ी दूर आगे जाते ही ट्रेफिक पुलिस ने रोका और मेरा चालान काट दिया। बता दें, नितिन को पहले ये बात समझ नहीं आई उन्हें लगा कि नो पार्किंग में खड़े होने की वजह से उनका चालान कटा है लेकिन बाद में उन्हें पता चला इस चालान की वजह उन तीनों शख्स को लिफ्ट देना है। जिसके बाद धारा 66/192 के तहत उनपर 2000 रूपाय का जुर्माना लगाया जो बाद में 1500 कर दिया गया।
बताते चलें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 66 के तहत किसी अंजान शख्स को लिफ्ट देना गैर कानूनी है।इस धारा के मुताबिक अगर आप ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि आप अपने प्राइवेट वाहन का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए धारा 192 (A) में 5000 तक जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है।
गौरतलब है कि 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है। इस नए एक्ट के मुताबिक बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना हो गया है, पहले ये 100 से 300 रुपये था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे। सबसे बड़ी बात नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना भरना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
Published on:
13 Sept 2019 12:13 pm
बड़ी खबरें
View Allहॉट ऑन वेब
ट्रेंडिंग
