आपकी गाड़ी पर व्हीकल नंबर के अलावा कुछ भी लिखा तो हो जाएगा 1500 रुपए का चालान
सरकारी कानून के अनुसार गाड़ियों के नम्बर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गलत है।

अगर आप भी अपनी गाड़ी पर कुछ लिखवाना चाहते हैं तो यह खबर पूरी तरह से आपके लिए ही है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए व्हीकल एक्ट CMVR - CENTRAL MOTOR VEHICLE RULES में इसके लिए पूरी गाइडलाइन दी गई है भले ही आपके दोपहिया या चार पहिया वाहन हों। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको चालान के रूप में 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जानिए क्या है नई गाइडलाइन
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क्या नहीं लिख सकते हैं गाड़ी की नंबर प्लेट पर
सरकारी कानून के अनुसार गाड़ियों के नम्बर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गलत है। यहां तक कि नंबर प्लेट पर प्रयोग किए जाने वाले फोंट तथा उसकी स्टाइल के लिए भी नियम बना दिए गए हैं। अगर आपने गाइडलाइन के अनुसार फोंट प्रयोग न कर कोई दूसरी फोंट प्रयोग किया तो यकीनन आपका चालान हो सकता है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह बताता है कि आप गाड़ी के शीशे पर या किसी अन्य हिस्से पर क्या नहीं लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं। ऐसे में गाड़ी की नंबर प्लेट के रूल्स को ही फॉलो करते हुए व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाती है।
क्या लिखते हैं लोग अपनी गाड़ियों पर
आपको बहुत सी गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द, सरकारी पद की जानकारी (यथा सरपंच, विधायक, पूर्व विधायक आदि), न्यायाधीश, पत्रकार आदि लिखे हुए दिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी अवैध है और आपके चालान का कारण बन सकते हैं। हालांकि देश की पुलिस अभी इस मुद्दे को लेकर सख्त नहीं है लेकिन यूपी की पुलिस ने इस नियम के आधार पर चालान काटना शुरू कर दिया है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए का चालान तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए का चालान कट सकता है।
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