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अनमैरिड कपल्स होटल में कर सकते हैं रूम की बुकिंग, पुलिस ने की छापेमारी तो बस उन्हें करना होगा यह काम

आपने कई बार मूवीज में या खबरों में इस तरह के दृश्य देखे होंगे जहां पुलिस किसी होटल में छापा मारकर अविवाहित कपल को हिरासत में लेती है।

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Supreme court of India

अनमैरिड कपल्स होटल में कर सकते हैं रूम की बुकिंग, पुलिस ने की छापेमारी तो बस उन्हें करना होगा यह काम

नई दिल्ली। देश में घूमने फिरने की कई सारी जगहें हैं जहां लोग बेझिझक जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ कुछ दिन वहां किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरकर छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। दिक्कत हमेशा अनमैरिड कपल्स को आती है क्योंकि इन्हें हमेशा पुलिस या होटल में रेड पड़ने का डर सताता रहता है।

आपने कई बार मूवीज में या खबरों में इस तरह के दृश्य देखे होंगे जहां पुलिस किसी होटल में छापा मारकर अविवाहित कपल को हिरासत में लेती है। कई बार इस दौरान उनके साथ काफी बुरा सुलूक भी किया जाता है। कई बार तो बदनामी वगैरह से बचने के लिए कपल आत्महत्या तक कर लेते हैं।

हालांकि अगर आपको आपके हित के लिए बनाए गए कानून की पूरी जानकारी हो तो आप इस तरह के हादसे से बच सकते हैं। अपने संविधान में इंसान के हित को ध्यान में रखकर कई सारी चीजों को जगह दी गई है। यह हमारी गलती है कि हमें उनकी जानकारी नहीं होती है।

आज हम आपको एक ऐसी ही बात बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। बता दें, किसी लड़का या लड़की के एक साथ होटल में ठहरना किसी तरह का कोई अपराध नहीं है।ज्यादातर अविवाहित कपल अपने अधिकारों और कानून से अनजान रहते हैं। ऐसे में पुलिस को देख कर डर पैदा होना लाजिमी है।

हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को देश में कहीं भी जाने की इजाजत दी गई है।अगर आप बालिग है तो आप अपनी मर्जी से होटल में ठहर सकते हैं और ऐसा करना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है। अविवाहित कपल भी आराम से होटल में कमरे की बुकिंग कर सकते हैं और ठहर सकते हैं।

18 साल या उससे ज्यादा उम्र के दो वयस्क आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। किसी कपल का किसी होटल में जाकर कमरा बुक कर वहां रूकना बिल्कुल भी गलत नहीं है।

होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भी ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, जो किसी बालिग लड़के और लड़की को किसी होटल में कमरा लेने से रोके। बस दोनों के पास पहचान पत्र होना चाहिए।पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती।

गुनाह तब होता है जब लोग सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करते हैं।सार्वजनिक स्थल पर अशोभनीय हरकत करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।