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भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को एक और नोटिस

गन्ना विकास आयुक्त और चीनी निदेशक ने भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनाल को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा दी गई है और चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा

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भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को एक और नोटिस

भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को एक और नोटिस

बिना अनुमति गन्ना पेराई, नियमों का उल्लंघन
गन्ना विकास आयुक्त ने दिया 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश
कलबुर्गी. गन्ना विकास आयुक्त और चीनी निदेशक ने भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनाल को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा दी गई है और चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
अनुमति प्राप्त किए बिना गन्ना पेराई करने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गन्ना विकास आयुक्त और चीनी निदेशक ने सिद्धसिरी सौहार्द सहकारी के अध्यक्ष और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को शुक्रवार को नोटिस जारी किया है।
यत्नाल चिंचोली के सिद्धसिरी शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं। इसी के चलते नोटिस जारी किया गया है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1996 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। गन्ना पेराई लाइसेंस का नवीनीकरण कराए बिना एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना गन्ना पेराई शुरू करने तथा गन्ने के रस एवं शुगर सिरप से इथेनॉल का उत्पादन करने के संबंध में 25 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किया गया था परन्तु बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने 25 जनवरी के नोटिस का कोई जवाब, समाजैशी नहीं दिया है। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए पत्र में इसका भी जिक्र किया है। तुरंत 24 घंटे के भीतर जवाब, समझाइशी देने की फिर से निर्देश दिया है ऐसा नहीं करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है।

केएसपीसीबी ने दिया था फैक्ट्री बंद करने का नोटिस!
गौरतलब है कि बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने 2021 में कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुक के बाहरी इलाके में सिद्धसिरी इथेनॉल और पावर प्लांट खरीदा। इसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं करने और कुछ पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप के तहत कारखाने को बंद करने का कलबुर्गी क्षेत्र के केएसपीसीबी अधिकारियों ने 18 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद गन्ना विकास आयुक्त एवं चीनी निदेशक ने 25 जनवरी को नोटिस जारी किया था। यत्नाल ने केएसपीसीबी के नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसके चलते गन्ना विकास आयुक्त के नोटिस का जवाब नहीं दिया।