
कोल्हापुर में मां के हत्यारे पुत्र को सुनाई फांसी की सजा
कोल्हापुर में मां के हत्यारे पुत्र को सुनाई फांसी की सजा
-शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाने पर कर दी थी मां की हत्या
कोल्हापुर
कावला नाका परिसर में स्थित बस्ती में शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाने के कारण अपनी मां की चाकू और सत्तुर से टुकड़े कर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी पुत्र को फांसी की सजा सुनाई।
जिला और सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने आरोपी सुनील रामा कुचकोरवी (35) को गुरुवार को हत्या का दोषी सिद्ध होने पर मृत्युदंड सुनाया।
शाहूपुरी पुलिस थाने की सीमा में कावला नाका परिसर के अग्निशामक केंद्र के पीछे स्थित बस्ती में 28 अगस्त 2017 को दोपहर दो बजे आरोपी सुनील ने अपनी मां यल्लवा रामा कुचकोरवी (62) से शराब के पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए जाने पर उसने चाकू, छुरी व सत्तूर से मां का खून कर दिया। पड़ोस के लोगों को हत्या की वारदात मालूम होने के बाद भाग रहे आरोपी को उन्होंने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संजय मोरे ने की। खटले का कामकाज जिला सत्र न्यायाधीश (वर्ग 4) महेश जाधव के न्यायालय में शुरू हुआ।
इस प्रकरण में 12 साक्ष्यों की जांच हुई। कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नहीं होने पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुनील को दोषी ठहराया। दोनों ओर के युक्तिवाद के बाद गुरुवार को न्यायालयने उसको दोषी करार कर दिया। उसको जनम ठेप देनी है या फांसी की सजा इसके बारे में दोनों ओर का युक्तिवाद हुआ था।
न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि आरोपी सुनील का किया कृत्य माणुसकी को कालिख पोतने वाला है ऐसा नमूद कर उसको फांसी की सजा सुनाई। सरकार पक्ष की ओर से सरकारी वकील एडवोकेट विवेक शुक्ल ने काम देखा। उनको सहायक पुलिस उपनिरीक्षक एम.एम. नाईक ने मदद की।
Published on:
08 Jul 2021 07:48 pm
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