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बार एवं रेस्टोरेंट में पृथक हो धूम्रपान क्षेत्र

बार एवं रेस्टोरेंट में पृथक हो धूम्रपान क्षेत्र -जिलाधिकारी दीपा चोळन ने दिया निर्देशधारवाड़

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बार एवं रेस्टोरेंट में पृथक हो धूम्रपान क्षेत्र

बार एवं रेस्टोरेंट में पृथक हो धूम्रपान क्षेत्र

धारवाड़
जिलाधिकारी दीपा चोळन ने कहा है कि स्कूल-कॉलेजों के सौ गज के अंतर पर सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बार एवं रेस्टोरेंट में पृथक धूम्रपान क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सिगरेट बिक्री तथा इस्तेमाल कोट्पा कानून 2003 के तहत सजायाफ्ता अपराध है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को साथ देना चाहिए।
जिलाधिकारी चोळन, जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में शनिवार को आयोजित जिला तंबाकू नियंत्रण कोष की समन्वय समिति की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर बोल रही थी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को उद्योग की अनुमति देने के दौरान तथा नवीनीकरण के दौरान कोटपा कानून की धारा 4,5,6 तथा 7 नियमों को सख्ती से अमल करने के प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश देने चाहिए। सभी तंबाकू दुकानों के सामने संबंधित धारा 4 तथा 6 (ए) के बारे में बोर्ड को प्रदर्शित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को हटाकर जांच दस्तों के साथ अनिवार्य तौर पर छापामारी कर जरूरी सहयोग देना चाहिए। जिला स्तरीय समितियों की तर्ज पर तालुक स्तर पर भी तहसीलदार की अध्यक्षता में समितियों का गठन करना चाहिए।
जिला सर्वेक्षण अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुजाता हसवीमठ ने कहा कि पिछली बैठक के तहत जिले के 50 स्कूलों को तंबाकू मुक्त स्कूल घोषित किया गया है। बीआरटीएस बस स्टॉप में तंबाकू प्रतिबंध के बोर्ड लगाने की कार्रवाई की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम तथा 41 जांच छापामारी की गई है। दिसंबर के अंत तक धारा 4 के तहत 572 मामले दर्ज कर 70 हजार 370 रुपए जुर्माना लगाया गया है। धारा 6 (ए) के तहत 278 मामले दर्ज कर 10 हजार 250 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
कुंदगोल तालुक कोटपा कानून के उत्पाद क्रियान्वयन तालुक घोषित करने की कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई। ई-सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादनों पर प्रतिबंध के बारे में राष्ठ्रीय तंबाकू नियंत्रण कोष के राज्य संयोजक महांतेश उल्लागड्डी, जिला संयोजक मल्लप्पा कल्लण्णवर ने जानकारी दी।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक वर्तिका कटियार, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बीसी सतीश, महानगर निगम आयुक्त डॉ. सुरेश इट्नाळ, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर पुलिस उपायुक्त एल. नागेश, उपविभागीय अधिकारी मुहम्मद जुबेर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. यशवंत मदीनकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉ. शिवकुमार मानकर, डॉ. शशि पाटील, महानिगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमभु बिरादार समेत समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, तहसलीदार, तालुक पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।