20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जगन के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है?

आरोपपत्र दाखिल होने के 10 साल बाद भी मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हुई

less than 1 minute read
Google source verification
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जगन के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जगन के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है?

विजयवाड़ा . सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, सांसद वी विजय साई रेड्डी और अन्य को नोटिस जारी किया। इन्हें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई शुरू करने में उसे इतना समय क्यों लग रहा है और मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है।
नरसापुरम से वाईएसआरसी के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू ने मामले की सुनवाई दो तेलुगु राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया।
राजू ने अपनी याचिका में दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के 10 साल बाद भी मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों डिस्चार्ज याचिकाएं केवल न्यायिक प्रक्रिया में देरी के लिए दायर की गई हैं।