प्रशासन ने जिले में मैरिज गार्डन सहित अन्य संस्थानों में कुल क्षेत्रफल का पार्र्किंग एरिया तय कर दिया है। जिन स्थानों पर 35 प्रतिशत पार्र्किंग एरिया नहीं होगा, वहां विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने मैरिज गार्डन मालिकों व आयोजकों को निर्देशित किया है कि पार्र्किंग के लिए स्थान मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन या होटल आदि के परिसर में ही बनाया जाए। सार्वजनिक स्थल, मार्ग पर पार्र्किंग न हो। इसके लिए संचालक स्वयं के खर्च से पर्याप्त संख्या में गार्ड रखें। गार्ड की संख्या भी कम से कम चार होना चाहिए। वाहन व्यवस्थित पार्क कराए जाएं, ताकि ट्रैफिक प्रभावित न हो। बारात का स्वागत मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन या होटल के गेट पर स्वागत द्वार लगाकर किया जाता है। इससे आम रास्ता अवरुद्ध होता है। इसलिए स्वागत का स्थान परिसर के अंदर ही तय करें। ध्वनि प्रदूषण न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन संचालक के साथ-साथ आयोजक जिम्मेदार होंगे। बारात से होने वाली परेशानी पर भी आयोजक दोषी होंगे।