
एकतरफा प्यार में डांसर युवती पर केमिकल अटैक, एक आंख खराब, अब...
इंदौर. करीब दो माह पूर्व बाणगंगा इलाके में एसिड (केमिकल) अटैक की शिकार डांसर युवती को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर पीडि़ता की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में पेश आवेदन पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी।
गोविंद नगर निवासी पीडि़ता रूपाली को अब तक नियमानुसार 2 लाख रुपए मुआवजा मिलना था, लेकिन सिर्फ 50 हजार रुपए ही दिए गए। एकतरफा प्यार के चलते युवती पर किए केमिकल अटैक के कारण उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई है, जबकि दूसरे से भी धुंधला ही दिखाई दे रहा है। युवती की आंखका हैदराबाद में इलाज किया गया, लेकिन रोशनी नहीं लौटी। पीडि़ता की एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान ने बताया, एसिड अटैक के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक किसी भी पुरुष, महिला या बच्चों पर एसिड अटैक होने पर उसे घटना के तुरंत बाद एक लाख रुपए, एक माह बाद फिर एक लाख रुपए तथा उसके 30 दिन बाद फिर एक लाख रुपए, ऐसे कुल तीन लाख रुपए केंद्र सरकार को मुआवजे स्वरूप देना होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी मुआवजे के नियम बनाए हैं, लेकिन रूपाली को अब तक सिर्फ ५० हजार रुपए मुआवजा और 50 हजार रुपए आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर के खाते में दिए गए।
Published on:
07 Nov 2018 01:16 pm
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
