
नारायण साईं की बढ़ी मुसीबत (Photo Source- Patrika)
Narayan Sai Divorce : आसाराम के बेटे नारायण साईं की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जेल में बंद नारायण साईं का अपनी पत्नी जानकी देवी से अब कानूनी तौर पर रिश्ता टूट गया है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर फैमिली कोर्ट ने जानकी देवी की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नारायण साईं को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी को 2 करोड़ रुपए हर्जाना (एलुमनी) के तौर पर पत्नी को दें।
फैमिली कोर्ट में नारायण साईं की पत्नी ने तलाक के लिए याचिका लगाई गई थी। मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर उच्च न्यायालय में भी 2018 में तलाक के लिए याचिका लगाई थी। कुटुंब न्यायालय में उन्होंने जानकारी दी थी कि, 2008 में नारायण साईं से उनका विवाह हुआ। 2013 से वो नारायण साईं से अलग रह रही हैं। इस दौरान उनके बीच किसी तरह के कोई विवाह से संबंधित संबंध नहीं रहे। बताया ये भी जा रहा है कि, नारायण साईं ने भी उनकी पत्नी का परित्याग कर दिया है।
नारायण साईं और जानकी देवी की शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता शुरू से ही ठीक नहीं रहा। जानकी देवी ने कोर्ट को बताया कि, नारायण साईं ने 2013 से ही उन्हें छोड़ दिया था, तब से वह अपनी मां के घर रह रही हैं।
याचिका के जरिए आरोप लगाया गया कि नारायण साईं के दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। सूरत की अदालत ने नारायण साईं को रेप केस में जो सजा सुनाई है, उसे भी तलाक का एक बड़ा कारण माना गया। कोर्ट ने सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, बल्कि पैसों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि, नारायण साईं को जानकी देवी को गुजारे के लिए 2 करोड़ रुपए एक साथ देने होंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने पहले ही 50 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया था। पिछले काफी समय से नारायण साईं ने पैसे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से करीब 50 लाख रुपये का पिछला हिसाब (बकाया) भी अभी बाकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जानकी देवी के वकील अनुराग चंद्र गोयल का कहना है कि, 'हमने नारायण साईं की संपत्ति की पूरी लिस्ट कलेक्टर को सौंप दी है। अभी इसकी जांच चल रही है। जैसे ही पूरी रिपोर्ट आएगी, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे।
इस तरह कुल मिलाकर, नारायण साईं के लिए ये फैसला किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। एक तरफ वो जेल की सजा काट रहा है, जबकि दूसरी तरफ अब उसे दो करोड़ रुपए हर्जाने की व्यवस्था उस इंसान के लिए करना होगा, जो जीवन में कभी उसके साथ नहीं रहें भी भरना होगा।
Published on:
08 Apr 2026 07:27 am
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