
court : सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक पर किसी को नौकरी देने से नहीं कर सकते इनकार : हाई कोर्ट
court : इंदौर. मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की इंदौर शाखा में ऑफिस असिस्टेंट की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने इस पद की उम्मीदवार पूनम पाल की याचिका स्वीकार करते हुए बैंक को तत्काल नौकरी देने के आदेश दिए हैं। आवेदन फाॅर्म में टाइपिंग मिस्टेक के चलते जन्म तारीख गलत लिखी गई थी। इस पर अपॉइन्मेंट लेटर जारी होने के बाद नौकरी देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक के आधार पर किसी को नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
जन्म तारीख से जुड़ी अंक सूची लगाई है कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत जन्म तारीख लिखकर नौकरी हासिल करने संबंधी फायदा नहीं लिया था, क्योंकि आवेदन के साथ उसने सही जन्म तारीख से जुड़ी अंक सूची भी पेश की थी। यदि उसे गलत जानकारी देनी होती तो वह सही अंक सूची की प्रति नहीं देती। ऐसे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2016 में दिए गए एक आदेश का भी उल्लेख फैसले में किया गया है। जून 2021 में दायर याचिका पर अब फैसला आया है।
यह है मामला
जुलाई 2020 में पूनम में बैंक में जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 3 मार्च 2021 को बैंक ने पूनम को नियुक्ति पत्र जारी किया। 18 मार्च 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। आवेदन के समय जन्म तारीख 4 नवंबर 1991 के स्थान पर 2 नवंबर 1991 लिखी गई थी। इसी आधार पर बैंक ने पूनम को नौकरी देने से इनकार कर दिया था।
Published on:
28 Mar 2022 03:53 pm
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