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चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को देना होगी ये जानकारी, नहीं दी तो फॉर्म निरस्त

चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को देना होगी ये जानकारी, नहीं दी तो फॉर्म निरस्त

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इंदौर

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Hussain Ali

Mar 13, 2019

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चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को देना होगी ये जानकारी, नहीं दी तो फॉर्म निरस्त

इंदौर. आम चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को विदेश में जमा संपत्ति का ब्योरा भी देना होगा। विदेश में परिवार के नाम पर मौजूद चल-अचल संपत्ति के बारे में बताना होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए फ ार्म 26 ए में स्पष्ट जानकारी मांगी है। सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दलों के वाहन ट्रैकर व जीपीएस से लैस होंगे।

प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में मतदान होगा। इंदौर लोकसभा के लिए 19 मई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव संबंधी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए इस बार कुछ बदलाव किए हैं। नामांकन फॉर्म में अपने, पति या पत्नी व बच्चों के नाम जमा राशि का ब्योरा देना होगा। कितना पैसा कहां निवेश किया है। विदेश में घर या अन्य संपत्ति का भी उल्लेख करना होगा। पहली बार हेलीपेड का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा।

फॉर्म तक हो सकता है निरस्त

आयोग द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी स्पष्ट नहीं होने पर प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो सकता है। प्रारूप के अनुसार ही पूरी जानकारी देना होगी। घुमावदार जानकारी नहीं चलेगी। पहली बार आयोग वोटिंग मशीन व वीवीपैट मतदान केंद्रों तक ले जाने वाले वाहनों पर ट्रैकर लगाएगा। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने पर वाहन कहीं भी रास्ते में खड़ा होता है तो तुरंत आयोग को जानकारी मिल जाएगी।

जोड़े नए अनुभाग

जिले में विधानसभा अनुसार देपालपुर में 4, क्षेत्र-1 में 6, क्षेत्र-2 में 3, क्षेत्र-5 में 12, महू में 5, राऊ में 33 और सांवेर क्षेत्र में 9 नए अनुभाग जोड़े गए हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी के अनुसार अपराधियों की धरपकड़ और कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सूची तैयार की गई है।