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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के फॉर्म भरना शुरू, माता-पिता को खो चुके मासूमों को हर माह मिलेंगे 4000 रु.

इस योजना के तहत इंदौर शहर में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिनकी सत्यता की जांच के बाद बच्चे को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। यही नहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ही शहर की कई संस्थाएं इस योजना से ज्यादा से ज्यादा बेहसहारा मासूमों को जोड़ने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं।

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इंदौर। लाडली बहना योजना के बाद अब प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मां-पिता को खो चुके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार की ओर से हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएग। इस योजना के तहत इंदौर शहर में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिनकी सत्यता की जांच के बाद बच्चे को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। यही नहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ही शहर की कई संस्थाएं इस योजना से ज्यादा से ज्यादा बेहसहारा मासूमों को जोड़ने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं।

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महिला एवं बाल विकास अधिकारी राम निवास बुधौलिया के मुताबिक इंदौर में योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने के बाद दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके बाद पात्र बच्चों को योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। शहर की कई संस्थाएं बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं।

ये हैं नियम
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत
- संबंधित परिवार का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों।
- वहीं ऐसे बच्चे जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर पांच वर्ष तक निवासरत बच्चे इसके पात्र होंगे।
- अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास के लिए आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट पा सकते हैं।
- दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, लेकिन बाल देखरेख संस्था में पुन: पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
- प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद बाल कल्याण समिति की ओर से संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया जाएगा।
- इसके बाद जिला स्तरीय गठित समिति की ओर से प्रकरणों की स्वीकृति के बाद उक्त प्रकरणों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
- फास्टर केयर के अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से प्रति बालक को प्रतिमाह चार हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

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यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक 206 कलेक्ट्रेट, इंदौर में संपर्क किया जा सकता है।

यह दस्तावेज जरूरी
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेज का होना अनिवार्य हैं-

1. आवेदक का आधार कार्ड

2. वोटर आईडी

3. राशन कार्ड

4. बालक का आधार कार्ड

5. जन्म प्रमाण-पत्र

6. बच्चों के माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट

7. मृतक का आधार

8. आय-प्रमाण-पत्र

9. बालक के स्कूल का प्रमाण-पत्र (अंक सूची)

10. आवेदक का जॉइन्ट फोटो बच्चे के साथ

11. आवेदक की सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट

12. आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन

13. शपथ पत्र

14. आवेदक के साथ बालक के जॉइन्ट बैंक खाते की पूरी जानकारी।

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