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अजब-गजब : कंपनी में सुधारने को दी होंडा सिटी कार तो वापस ही नहीं लौटाई, फरियादी ने चली ये तरकीब…

locationइंदौरPublished: Sep 19, 2019 08:42:12 pm

– उपभोक्ता फोरम में शिकायत, अब लौटाना होगी कार या 4.50 लाख रुपए

अजब-गजब : कंपनी में सुधारने को दी होंडा सिटी कार तो वापस ही नहीं लौटाई, फरियादी ने चली ये तरकीब...

अजब-गजब : कंपनी में सुधारने को दी होंडा सिटी कार तो वापस ही नहीं लौटाई, फरियादी ने चली ये तरकीब…

इंदौर. एक शख्स को अपनी कार ठीक कराने के लिए कंपनी में देना महंगा पड़ गया। अधिकृत सेंटर पर राशि को लेकर हुए विवाद के बाद न तो कार ठीक की और न ही वापस लौटाई। कई चक्कर लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं मिली तो परेशान होकर फरियादी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। सभी पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने ऑटो मोबाइल संचालक को दो माह में कार पूरी तरह से ठीक कर लौटाने के आदेश दिए है।
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नहीं तो देना होंगे साढ़े चार लाख रुपए

यदि कार नहीं लौटाई गई तो उसके एवज में 4 लाख 50 हजार रुपए चुकाने होंगे जाए। इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। परिवाद को हुए मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी देना होगा। परिवाद शुल्क के् 2 हजार रुपए भी कंपनी को ही चुकाना होगा।
अजब-गजब : कंपनी में सुधारने को दी होंडा सिटी कार तो वापस ही नहीं लौटाई, फरियादी ने चली ये तरकीब...
ये है पूरा मामला

एडवोकेट केके गुप्ता के मुताबिक मूल रूप से सेंधवा में रहने वाले अश्विन अग्रवाल की होंडा सिटी कार का एक जनवरी 2011 का राऊ स्थित निमरानी बायपास के पास एक्सीडेंट हो गया था। कार डिवाइडर से टकरा गई थी। यह कार उन्होंने इंदौर के अभिकरण होंडा पटवा सिटी ऑटो मोबाइल कंपनी से खरीदी थी। इस कार का इंश्योरेंस भी था।
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एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कार ठीक कराने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर दी। इंश्योरेंस होने के बावजूद उसे सुधारने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। कंपनी ने बीमे के बावजूद कुछ राशि जमा करने को कहा। जब राशि जमा नहीं की तो न उनकी गाड़ी ठीक की गई और न लौटाई गई। सुनवाई के बाद फोरम ने अग्रवाल के पक्ष में फैसला दिया है। गाड़ी सुधार कर देने या 4.50 लाख रुपए मय ब्याज के चुकाने के आदेश दिए हैं।

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