
Court order : जब कोर्ट ने कहा दो घंटे में पैसे जमा करो वरना भेज देंगे जेल
Court order : इंदौर. भरण पोषण राशि देने से जुड़ी करीब 15 साल पुरानी अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट में रोचक घटना क्रम हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद भी पिछले करीब चार साल पति अपने पत्नी को 4 हजार रुपए महीना की भरण पोषण राशि नहीं दे रहा है। 2016 से भरण पोषणा राशि भुगतान अनियमित हो रहा है। बकाया राशि 4 लाख 16 हजार रुपए हो गई है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ में करीब 10.20 बजे याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने पति को दो घंटे में 12 बजे तक बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान के आदेश दिए। एडवोकेट स्वाति उखले ने बताया तय समय तक पति की ओर वकील कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट से कुछ समय मांगा, इस पर कोर्ट ने कहा शपथ पत्र पर बताएं कब पूरी बकाया राशि पत्नी को देंगे। काफी समय तक पति की ओर से शपथ पत्र पेश नहीं होने पर पत्नी की वकील स्वाति उखले ने कोर्ट को जानकारी दी कि पति लग्जरी कार का इस्तमाल कर रहा है, हालहि में अपने मित्र को आठ लाख रुपए उधार भी दिए हैं लेकिन पत्नी को भरण पोषण राशि नहीं दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने नाराज होकर कोर्ट के बार मौजूद पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मौखिक आदेश कर दिए। गिरफ्तारी के आदेश होते है कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी सक्रीय हो गए और पति की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली। इसके बाद पति के वकील कोर्ट में पहुंचे और पति का शपथ पत्र दिया कि सोमवार या उससे पहले वह भरण पोषण की पूरी राशि जमा कर देगा। इस पर कोर्ट ने सोमवार तक का समय दिया है और यदि पति राशि नहीं देगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। इस केस को लेकर कोर्ट परिसर में दिनभर चर्चा चलती रही।
Published on:
14 Mar 2022 04:05 pm
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