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बस ऑपरेटरों को दी नियमों की जानकारी

खरगोन हादसे के बाद जागा प्रशासन, आज निजी बस संचालकों की बैठक

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इंदौर

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Anil Phanse

May 12, 2023

बस ऑपरेटरों को दी नियमों की जानकारी

बस ऑपरेटरों को दी नियमों की जानकारी

इंदौर । खरगोन बस हादसे के बाद जागे प्रशासन ने बस संचालकों को यातायात नियमों की सीख ही नहीं दी, बल्कि एक नंबर भी आमजन के लिए सार्वजनिक किया है जिस पर कोई भी अपने सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकता है। बस मालिक पर प्रकरण दर्ज किए जाने पर बस संचालकों ने गुस्सा भी जाहिर किया। बस के कैबिन में सवारी न बैठाए जाने के लिए पुलिस के निर्देश के खिलाफ भी संचालकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में कई मुद्दों पर प्रशासन और बस ऑपरेटर आमने-सामने भी हुए। आज दोपहर तीन बजे सरवटे बस स्टैंड पर निजी बस संचालकों की एक बैठक भी हो रही है।

नायता मुंडला स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पुलिस उपायुक्त, यातायात मनीष कुमार अग्रवाल और एआरटीओ अर्चना मिश्रा की मौजूदगी में बस संचालकों की कल एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में यातायात पुलिस और आरटीओ ने बस संचालकों को नियमों की सीख देते हुए बसों को ओवर स्पीड और ओवर लोङ्क्षडग के साथ न चलाने व बस के कैबिन में भी सवारी न बैठाने की चेतावनी दी। साफ कर दिया कि नियमों के विरूद्ध बसों का संचालन पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइम रूट बस एसोसिएशन के गोङ्क्षवद शर्मा ने कहा कि बसों का संचालन आरटीओ के जारी किए गए परमिट के समय अनुसार ही संचालन किया जा रहा है। बस संचालकों ने साफ कहा कि नियमों के खिलाफ संचालन हो तो आप कार्रवाई करें। डीसीपी, यातायात प्रबंधन ने यातायात से संबंधित सुझाव शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 75876-32011 जारी किया है। कहा कि कोई नियम विरूद्ध बस संचालन करता है तो फोटो, वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।