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बड़ा फैसला, शिक्षकों को 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत

दो माह में होगा भुगतान

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अदालत ने शिक्षकों को सौगात दी

इंदौर. प्रदेश के शिक्षकों के लिए सोमवार और मंगलवार का दिन खुशियों भरा रहा है. 5 सितंबर को देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी शिक्षक दिवस मनाया गया और इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया. इसके अगले दिन यानि 6 सितंबर को भी मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई. इस बार सरकार की बजाए अदालत ने शिक्षकों को सौगात दी.

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला दिया- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला दिया. शिक्षकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत कर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है.

याचिकाकर्ता शिक्षकों को राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत - हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को एक फैसले में शिक्षकों की रिट पिटीशन पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत करने की बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षकों को दो माह में इसकी राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार मालवीय व अन्य शिक्षकों ने एडवोकेट अभिनव पी. धनोडकर के माध्यम से यह याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बैंच ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों की तरह 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत कर दो माह में भुगतान करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा और वित्त विभाग के पीएस व अन्य अफसर को निर्देश दिए हैं।