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‘अफसर साहब’ की लगी क्लास …बिजली कर्मचारी का 5 साल में 6 बार किया ट्रांसफर

MP News: हाईकोर्ट ने उसके आखिरी ट्रांसफर आर्डर पर रोक लगा दी और उस पर किसी तरह का एक्शन लेने से भी कंपनी को रोक दिया है।

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Electricity worker

Electricity worker

MP News:मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक कर्मचारी को 5 साल में 6 बार ट्रांसफर किया। यह मामला हाई कोर्ट के सामने आया। हाईकोर्ट कि जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने उसके आखिरी ट्रांसफर आर्डर पर रोक लगा दी और उस पर किसी तरह का एक्शन लेने से भी कंपनी को रोक दिया है।

अभिभाषक अभिषेक खंडेलवाल ने बताया, विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र सिंह भारती का 2020 से लेकर 2025 के बीच में छह बार ट्रांसफर किया गया। आखिरी बार उनका ट्रांसफर 16 अप्रेल को पीथमपुर से इंदौर किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

बताया जा रहा है कि विधायक के कहने पर यह ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद में विद्युत वितरण कंपनी के अफसर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वहीं उनके पीथमपुर से इंदौर ट्रांसफर को भी रोक दिया है।

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कब-कब ट्रांसफर

04.07.2020- इंदौर से तराना

06.08.2021-तराना से इंदौर

24.09.2021- इंदौर से देवास

23.06.2023- देवास से इंदौर

31.01.2024- इंदौर से पीथमपुर

16.04.2025- पीथमपुर से इंदौर