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नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: संपतिकर छूट में गड़बड़ी पर 12 निलंबित, 9 की सेवा समाप्त

नगर निगम को 45 लाख की वित्तीय हानि पहुंचाई थी।

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नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: संपतिकर छूट में गड़बड़ी पर 12 निलंबित, 9 की सेवा समाप्त

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: संपतिकर छूट में गड़बड़ी पर 12 निलंबित, 9 की सेवा समाप्त

इंदौर. नगर निगम इंदौर (Municipal Corporation Indore) के संपंत्तिकर में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम में लोक अदालत के दौरान संपंत्तिकर के अधिभार में छूट देने के नाम पर गड़बड़ी करने वाले अपने 21 कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई हुई है। साथ ही देवश्री टॉकिज मालिक के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली गई है। 12 नवंबर को लोक अदालत के दौरान नगर निगम ने संपंत्तिकर के बकायादारों को अधिभार में छूट दी थी। इस दौरान नगर निगम इंदौर (Municipal Corporation Indore) राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गड़बड़ी करते हुए छूट ज्यादा बताते हुए कम पैसा जमा करवाकर नगर निगम (Municipal Corporation Indore) में पैसा जमा होना बता दिया था। इस तरह से लगभग 45,50,719 रुपए का घोटाला अफसरों और कर्मचारियों ने किया था। इस मामले में नगर निगम ने जांच करवाई थी। इसकी प्रारंभिक जांच में ही ये बात सामने आई है कि कर्मचारियों की मिलीभगत से ही ये घोटाला हुआ था।

इन पर गिरी गाज

नगर निगम ने जोन 12 और 16 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी अतुल मिश्रा और हरिश बारगल के साथ ही प्रभारी बिल कलेक्टर, क्लर्क और बेलदार अंकित शर्मा, अशोक पाटल, रमेश यादव, जागृति बिरथरे, हिसाबुददीन कुरैशी, मुकुल शर्मा, अमर तिवारी, गोविंद राठौर, अहमद बिलाल अंसारी, मो. जावेद, पद्मसिंह राठौर, मयंक धेमन को निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू करवा दी है। इसके अलावा 9 मस्टर और विनियमित कर्मचारी प्रिंस गिरीया, अंकित पाल, देवाशीष मिश्रा, जितेन्द्र सूर्यवंशी, लिंकेश गवली, मनीष श्रीवास, अमित परमार, मयूर बंसोडे, अरूण सिंघल की सेवा समाप्त कर दी गई है।

टॉकीज मालिक पर दर्ज होगा केस

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने एक ओर आदेश जारी किया है। उन्होंने जोन 12 में आने वाले देवश्री टॉकिज के मालिक मनोहरलाल देव को भी इस गड़बड़ी में शामिल माना है और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं।