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31 से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो नए साल में होंगे परेशान

एक जनवरी 2022 से ये नियम बदल जाएंगे, ईपीएफ में ई-नॉमिनी दर्ज करने से लेकर आइटीआर फाइल करने तक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है

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इंदौर. वर्ष 2021 खत्म होने में सिर्फ चार दिन बचे हैं। ईपीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनी दर्ज करने से लेकर आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। एक जनवरी से कई नियम बदल जाएंगे। नए साल में बदलने वाले नियमों में बैंक से पैसा निकालने से लेकर जीएसटी से जुड़े नियम है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 31 दिसंबर, 2021 से पहले इन कार्यों को निपटाना जरूरी है, चूक जाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न
वर्ष 2020- 21 के लिए आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इस तिथि के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1000 से 5000 रुपए तक जुर्माना लगेगा।

जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र
पेंशनभोगियों के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर, 2021 ही है। जो पेंशनभोगी 31 दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। पेंशन पाने वाले लोगों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, ताकि पता चल सके कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं।

आधार-ईपीपीएफओ अकाउंट लिंकिंग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स को 31 दिसंबर से पहले यूएनएन नंबर को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों का ईपीएफओ खाता बंद हो सकता है। साथ ही पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथ भी 31 दिसंबर ही है। ऐसा नहीं करने पर ईपीएफओ से मिलने वाला 7 लाख रुपए तक का बीमा और पेंशन लाभ नहीं मिल पाएगा।

डीमेट-ट्रेडिग अकाउंट की केवाईसी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी कराने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर है। जिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाईसी नहीं होगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और ऐसे लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। केवाईसी में डीमैट खाताधारक का नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, आयु, ईमेल आईडी अपडेट होता है।

नए साल में बदल जाएंगे ये नियम

एटीएम से कैश निकालना महंगा हुआ, आरबीआइ ने बैंकों को एटीएम चार्ज 5 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तय लिमिट पूरा होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 20 के बदले 21 रु. देने होंगे।

कपड़े ओर जूते हो जाएंगे महंगे
सीबीआइसी ने विभिन्‍न प्रकार के वस्त्र, परिधान और जूतों के लिए जीएसटी रेट को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।

जीएसटी कानून में बदलाव
जीएसटी चोरी करने वालों के बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी बिना नोटिस के ही जब्त हो जाएंगे। जिन कारोबारियों का जीएसटी नंबर आधार से लिंक नहीं होगा, उनके जीएसटी रिफंड क्लेम को रोक दिया जाएगा।