एयरपोर्ट अथारिटी के पास डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से पत्र लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए और उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में जोड़ दिया जाए। यानी दो साल तक यह यात्री हवाई यात्रा से वंचित हो जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से नो फ्लाई के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली DGCA की ओर से भी सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाई की लिस्ट में डाला जाएगा।
गाइडलाइन के बाद बढ़ाई सख्ती
नो-फ्लाई लिस्ट
किसी भी विमान में सफर करने वालों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है, जिसका पालन उसे करना होता है। विमान में किसी यात्री का खराब व्यवहार, नशा करना, दूसरे यात्री या क्रू मेंबर के साथ मारपीट या उन्हें परेशान करने वाले यात्रियों के लिए सजा के प्रावधान हैं। ऐसे यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है।
कोर्ट ने भी लिया था संज्ञान
पिछले माह दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली जाने वाले लोगों की ओर से मास्क न पहनने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि ठीक से मास्क नहीं लगाएं यात्री तो प्लेन से उतार दो, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दो। यह आदेश जस्टिस सी हरशंकर ने पारित किया था।