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हाईकोर्ट: जनहित याचिका पर सुनवाई, वेब सीरीज पर अश्लीलता, केंद्र सरकार ने नहीं दिया जवाब

नेटफ्लीक्स, बालाजी, उल्लू, वायोकॉम, वीयूक्लीप सहित अन्य वेबसाइट्स और मोबाइल एप से दिखाई जा रही बेब सीरीज के की अश्लील सामग्री को लेकर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।

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इंदौर

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Mohan Mishra

Dec 11, 2019

हाईकोर्ट: जनहित याचिका पर सुनवाई, वेब सीरीज पर अश्लीलता, केंद्र सरकार ने नहीं दिया जवाब

हाईकोर्ट: जनहित याचिका पर सुनवाई, वेब सीरीज पर अश्लीलता, केंद्र सरकार ने नहीं दिया जवाब

इंदौर. नेटफ्लीक्स, बालाजी, उल्लू, वायोकॉम, वीयूक्लीप सहित अन्य वेबसाइट्स और मोबाइल एप से दिखाई जा रही बेब सीरीज के की अश्लील सामग्री को लेकर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ ने सरकार से पूछा है कि कैसे बेब सीरीज के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है और इस पर निगरानी के सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार सहित सभी वेबसाइट और मोबाइल एप कंपनियों के वकील उपस्थित हुए। कोर्ट ने चार सप्ताह में सभी को जवाब देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई फरवरी में होगी।

बच्चों पर गलत प्रभाव कानून बनाने की मांग
मात्र फाउंडेशन की श्रुति बजाज ने एडवोकेट अमय बजाज के माध्मय से जनहित याचिका दायर की है। बजाज ने बताया, इन सभी माध्यमों से नई-नई वेब सीरीज प्रदर्शित की जा रही है। ये अश्लीलता परोस रहे हैं। मोबाइल पर यह आशानी से उपलब्ध है। इससे नाबालिगों पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ऐसे सामग्रियों पर सेंसरशिप लागू करने को लेकर फौरन कानून बनाए।