
मॉडर्न कॉलेज को हाई कोर्ट का आदेश, 23 एनआरआई छात्रों को दो एडमिशन
इंदौर. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइड लाइन का पालन नहीं करने खत्म हुई मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के एनआरआई छात्रों को भी शासकीय कॉलेजों में एडमिशन देने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं।छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिछले महीने कोर्ट ने सभी छात्रों को प्रदेश के ६ शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश में एनआरआई विद्यार्थियों के एडमिशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर 23 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहा था। छात्रों ने फिर याचिका दायर की थी। 30 सितंबर एडमिशन की आखिरी तारीख तय थी। कोर्ट ने एनआरआई विद्यार्थियों को भी दाखिला दने के आदेश दिए हैं। इन विद्यार्थियों को वहीं फीस जमा करना होगी जो वे निजी मेडिकल कॉलेज में जमा कर रहे थे।
आगे बढ़ी बीडीएस की परीक्षा, 300 से ज्यादा छात्रों को राहत
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने आखिरकार बीडीएस फाइनल की परीक्षा के संबंध में छात्रों के पक्ष में फैसला लेते हुए राहत दी है। ये परीक्षा तब होगी, जब सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले छात्र परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित पात्रता पूरी कर लेंगे। शुक्रवार को डीन की बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। बीडीएस फाइनल (ओल्ड कोर्स) की परीक्षा ६ अक्टूबर से रखी गई थी। नियमानुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए 240 दिन की क्लास जरूरी है। कई छात्र इस परीक्षा में बैठना चाहते थे, लेकिन निर्धारित समयसीमा के कारण यूनिवर्सिटी ने उनके फॉर्म ही जमा नहीं कराए।
छात्रों ने लगातार यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। गुरुवार को भी एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान के साथ छात्रों ने परीक्षा विभाग के अफसरों का घेराव किया था। छात्रों की मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को डीन की बैठक बुलवाई। परीक्षा विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे ने बताया, बैठक में निर्णय परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे अब उनके भी परीक्षा फॉर्म लेंगे। अगली परीक्षा में सभी को शामिल किया जाएगा।
Published on:
29 Sept 2018 11:39 am
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