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MYH में मासूमों की मौत पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: ’15 दिन में हटाएं डॉ. नारंग को’

एमवाय में मासूमों की मौत के मामले हाई कोर्ट का सख्त आदेश, तीन दिन में कोर्ट को देना होगी जानकारी।

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Narendra Hazare

Aug 26, 2016

dr. sunil narang

dr. sunil narang from myh indore


इंदौर। एमवाय अस्पताल में ऑक्सीजन के स्थान पर बेहोश करने वाली गैस चढ़ाने से दो मासूमों की जान जाने के मामले में प्रारंभिक जांच में जिम्मेदार पाए गए प्रभारी अधीक्षक और कायाकल्प प्रभारी सुनील नारंग को 15 दिन के भीतर एमवाय से हटाकर कहीं और ट्रांसफर करने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने शासन को यह भी आदेश दिए है कि नारंग को हटाने को लेकर तीन दिन में फैसला लें और इसकी जानकारी कोर्ट में दें।

highcourt

कोर्ट ने नारंग के अलावा अन्य चार डॉक्टरों को हटाने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं जिन्हें प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया था। इस मामले में तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए संवैधानिक कमेटी का गठन किया है, जिसे 15 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करना है। एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान ने नारंग सहित 6 डाक्टरों को जांच चलने तक एमवाय से हटाकर अन्य स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर आवेदन पेश किया था जिस पर शुक्रवार को आदेश किए गए हैं। खान ने कोर्ट में शासन द्वारा नारंग सहित 6 डाक्टरों को बचाने के आरोप लगा थे।

MY hospital

डॉ.सुनील नारंग पर इसके अलावा भी अनियमितताओं के अन्य आरोप हैं, फिर भी उन्हें नहीं हटाया जा रहा था। खान ने मांग की थी जब तक सवैंधानिक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है तब तक नारंग सहित डॉ. एडी भटनागर, डॉ. बसंत निकवाल, डॉ. केके अरोरा, डॉ. ब्रजेश लाहोटी को एमवाय से हटाकर कहीं और पोस्ट किया जान चाहिए, चूकि नारंग के अलावा बाकी सभी एजुकेशन से जुड़ा काम देख रहे हैं और जांच प्रभावित नहीं कर सकते है इसलिए कोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश नहीं दिए हैं। एक अन्य डॉ. एमके राठौर को भी घटना के लिए जिम्मेदार माना गया था, लेकिन वे पिछले दिनों रियाटर हो गए हैं इसलिए उन्हें लेकर भी कोई आदेश नहीं है।

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