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रीगल टॉकीज को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

एसडीएम कोर्ट ने कब्जा लेने का दिया था आदेश, नहीं हुआ पालन

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Indore News.
रीगल टॉकीज (Regal Talkies) की लीज को लेकर आज हाईकोर्ट इंदौर (Highcourt Indore) में सुनवाई होना है। इस कारण एसडीएम कोर्ट से 48 घंटे में कब्जा लेने का आदेश होने के बावजूद नगर निगम ने पालन नहीं किया, जबकि एसडीएम कोर्ट ने कब्जे का नोटिस शनिवार को ही टॉकीज पर चस्पा कर दिया था।
पिछले 39 वर्ष से रीगल टॉकिज (Regal Talkies) पर कब्जे को लेकर कानूनी लड़ाई चली आ रही है। कब्जा लेने के लिए निगम लीज शखा ने लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत एसडीएम कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, उस पर टॉकिज प्रबंधन को जगह खाली करने लिए कहा गया। 7 सितंबर 2019 की शाम को इस आदेश के निकलने के बाद रात को रीगल टॉकीज (Regal Talkies) पर आरआई ने नोटिस चस्पा कर दिया। इस आदेश के बावजूद निगम ने टॉकीज पर कब्जा नहीं लिया। कारण निगम के कब्जा लेने के चलते टॉकीज प्रबंधन ने एक याचिका हाईकोर्ट (Highcourt Indore) में लगा रखी है, जो कि लीज नवीनीकरण की है और अभी विचाराधीन है। आज सुनवाई के बाद अब क्या निर्णय आता है, इस पर सबकी नजर है।

सन् 1980 में राज्य सरकार ने टॉकिज की लीज निरस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन निगम ने लीज अवधि बढ़ा दी थी। इसके बाद फिर सरकार ने आदेश दिए थे, लेकिन 2008 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वर्ष तत्कालीन निगमायुक्त ने लीज निरस्त कर दी। इस आदेश के खिलाफ टॉकिज प्रबंधन ने जिला न्यायालय में परिवाद पेश किया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि निगम विधि अनुसार टॉकिज खाली कराने की कार्रवाई करे। निगम ने जब लोक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की तो टॉकिज प्रबंधन ने इस प्रक्रिया को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने यह अर्जी भी खारिज करते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करने की बात निगम से कही है। निगम ने लोक परिसर बेदखली के तहत अपनी प्रक्रिया जारी रखी। इसी बीच टॉकिज प्रबंधन ने लीज नवीनीकरण को लेकर भी अर्जी दायर की, जो अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।