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व्यापमं में फंसे प्रदेश के इस मेडिकल कॉलेज के छात्र, राजसात होंगे सभी के दस्तावेज

इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के जिन 18 विद्यार्थियों के एडमिशन निरस्त हुए हैं, उनके सभी दस्तावेज अब राजसात किए जाएंगे ...

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प्रमोद मिश्रा. इंदौर. इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के जिन 18 विद्यार्थियों के एडमिशन निरस्त हुए हैं, उनके सभी दस्तावेज अब राजसात किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश कर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन व जिला प्रशासन को सभी दस्तावेज जब्त कर भोपाल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सितंबर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के 18 विद्यार्थियों के एडमिशन निरस्त किए थे। प्रवेश के लिए डीएमई मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, जिसके बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग (मॉपअप राउंड) होता है, जिसमें शामिल विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। माना जा रहा है कि कॉलेज में हुए इस राउंड के जरिए गड़बड़ी की गई।

डीएमई की लिस्ट में जिन विद्यार्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल थे, उनके बजाए कॉलेजों ने अपने स्तर पर दूसरे विद्यार्थियों को एडमिशन दे दिए। आरोप है कि लाखों का लेन-देन कर गलत लोगों को एडमिशन दिए गए हंै। इन सभी के मूल दस्तावेज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक ने सभी विद्यार्थियों के अभिलेख (दस्तावेज) राजसात करने के लिए कहा है। डीन व अपर कलेक्टर स्तर के अफसर की टीम सभी दस्तावेजों को कॉलेज से जब्त कर भोपाल भेजेगी, जहां इन्हें अगला फैसला होने तक राजसात कर रखा जाएगा।


इनके दस्तावेज होंगे राजसात
नाम नीट प्राप्तांक 2017
प्राक्ची साहू 358
निकिता शर्मा 296
लवली साहू 278
तृप्ति ठाकुर 263
पलक मीना 262
पाटिल आशीष शिवाजीराव 249
अनुष्का बजाज 231
अनुप्रिया सिंह 219
अंजलि सिंह 208
श्रीवास स्वानंद उमरेडकर 208
अर्थव शर्मा 200
तनीषा संघी 192
कादेरा वारसी 180
लक्ष्य मालवीय 164
अश्विन विजय चमेडिया 157
पितांशा दोहरे 156
प्रियंका पटेल 135
मोनिका देहरिया 133


यह था नीट का कटऑफ

कैटगरी क्वालिफाइंग मॉर्क

यूआर 360
ओबीसी/एससी/एसटी 288

यूआर-पीएच 324
ओबीसी/एससी/एसटी 288


जमानत से इनकार
जबलपुर. हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के आरोपियों में से एक भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के डॉ. पीयु देव महंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सबसे बड़े घोटालों में से एक है, लिहाजा आरोपी को पहले न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना होगा।
उधर, चिरायु कॉलेज के अशोक कुमार जैन, हर्ष सालंकर, विनोद नरखेड़े की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी है।