
इंदौर @लवीन ओव्हाल . पोहा-जलेबी, कचौरी-समोसे से लेकर खाने-पीने के हर आइटम में डाले गए तेल-घी से जुड़ी हर जानकारी होटल संचालकों को अपने मैन्यू कार्ड में ही देनी होगी। हाल ही में इस प्रस्ताव को शामिल करने की तैयारी हो चुकी है। इस प्रस्ताव को देशभर में लागू किया जाएगा जिससे ग्राहकों को यह मालूम पड़ सके, जो वे खा रहे हैं, वह किस दर्जे की सामग्री को मिलाकर बनाया है। होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों की मॉनिटरिंग के लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति भी करना होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाने-पीने की सामग्रियों में शुद्धता को लेकर नियम कड़े किए जा रहे हैं। इसमें होटल व रेस्टोरेंट में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में शुद्धता के स्तर को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को शामिल किया जा रहा है। इसके तहत हर खाद्य पदार्थ से जुड़ी सही जानकारी अब खान-पान से जुड़े कारोबारियों को अपने मैन्यू कार्ड में भी शामिल करना होगी। हर आइटम के आगे उसमें डाले गए घी-तेल अन्य सामग्री की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में भी जानकारी देना होगी।
बताना होगा शुद्धता का पैमाना
यदि किसी दुकानदार द्वारा मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री में शुद्ध देशी घी के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है, तो उसे शुद्धता के पैमाने की जानकारी भी लिखना होगी।
लाइसेंस नियमों में बदलाव
नए नियम का फायदा आम जनता को मिल सके, इसके लिए खाद्य प्रशासन द्वारा लाइसेंस-रजिस्टे्रशन के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। इसमें हर दुकानदार को लाइसेंस तभी जारी करेगा जब वह खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर लाए जा रहे नियमों के तहत अपने मैन्यू कार्ड में बदलाव नहीं करते, तब तक उन्हें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किया जाएगा।
सब्जी-मसाले भी लेना होंगे लाइसेंसी से
होटल व रेस्टोरेंट संचालक उन्हीं दुकानदारों से कच्चा माल खरीद सकेंगे जिनके पास खाद्य सामग्री बिक्री को लेकर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मौजूद होगा। अब तक सब्जी, मसाले अन्य कच्चे माल को लेकर लाइसेंस अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब इनके लिए भी लाइसेंस लेना होगा।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत उक्त प्रस्ताव को शामिल करने की तैयारी की जा चुकी है। जल्द ही इसे लेकर घोषणा होने की उम्मीद है। इसके तहत होटल संचालकों को हर खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जानकारी मैन्यू कार्ड पर ही देना होगी।
मनीष स्वामी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
यह है खास
- शहर में होटलें - करीब 145
- छोटे-बड़े रेस्टोरेंट - 1550
- रजिस्टर्ड खाद्य विक्रेता - 3500
- लाइसेंसधारी खाद्य विक्रेता - 400
(अनुमानित आंकड़े)
Published on:
05 Aug 2017 10:13 am
बड़ी खबरें
View Allट्रेंडिंग
