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शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, 4 माह में 3785 पर कार्रवाई

शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक और थाना पुलिस करती है कार्रवाई

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इंदौर

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jay dwivedi

Oct 28, 2019

शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, 4 माह में 3785 पर कार्रवाई

शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं, 4 माह में 3785 पर कार्रवाई

इंदौर. नशे में वाहन को दौड़ाकर खुद की व अन्य लोगों की जान जोखिम में डालने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। शाम ढलते से लेकर देर रात तक पुलिस शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर कड़ी चेकिंग कर रही है। नशे में धुत वाहन चालकों पर धारा 185 (ड्रिंक एंड ड्राइव) के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले चार माह में ट्रैफिक और थाना पुलिस ने 3785 लोगों पर कार्रवाई की है।

वाहन जब्ती के साथ गिरफ्तारी भी

पुलिस नए ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग शराबी वाहन चालकों को पकडऩे में कर रही है। इस टेस्ट में यदि किसी व्यक्ति में 30 एमएल से अधिक अल्कोहल मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और धारा 207 के अंतर्गत उसका वाहन भी जब्त किया जाता है। पुलिस नियम तोडऩे वाले चालक को गिरफ्तार भी कर सकती है।

सड़क हादसों में 35 प्रतिशत की गिरावट

अधिकारियों का दावा है कि कुछ माह से लगातार की जा रही इस कार्रवाई से सितंबर 2018 की अपेक्षा सितंबर 2019 में सड़क हादसों में 35 प्रतिशत कमी आई है। पिछले साल सितंबर में एक्सीडेंट में 37 लोगों की मौत हुई जो ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई के बाद इस साल सितंबर में घटकर 24 रह गई।

10 हजार तक का अर्थदंड

ट्रैफिक एएसपी महेंद्र जैन के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए का अर्थदंड और ६ माह कारावास की सजा है। वहीं द्वितीय एवं अन्य अपराध के लिए तीन हजार रुपए और दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही छह माह के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। नए नियमों के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1 सितंबर से धारा 185 के तहत 10,000 रुपए दण्ड किया गया है।

परिवहन कार्यालय भेजे इतने केस

चार माह में इतने केस

माह ------ संख्या
जून ------ 209
जुलाई ------ 194
अगस्त ------ 258
सितंबर ------ 123

(वहीं इन चार माह में थानों द्वारा 3001 पर कार्रवाई की गई।)