
इंदौर. एमपी में पटवारी परीक्षा को लेकर जबर्दस्त बवाल मचा हुआ है। इस परीक्षा की जांच के संबंध में एक कांग्रेसी नेता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई लेकिन कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी। इतना ही नहीं, इस मामले में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया।
मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में लगाई गई यह जनहित याचिका खारिज भी कर दी। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने यह फैसला किया। बैंच ने कहा, याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के सामने याचिका न देकर सीधे कोर्ट में दायर की। यह हाईकोर्ट नियमों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता रघुनंदन सिंह परमार पर कोर्ट का समय खराब करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता को राशि विधिक सेवा समिति इंदौर में 30 दिनों में जमा करनी होगी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि शासन ने मामले में पहले ही एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना रिसर्च किए याचिका लगाई, दस्तावेज इकट्ठा नहीं किए और न ही शासन को जांच के लिए किसी तरह का आवेदन दिया। यह हाईकोर्ट के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए भविष्य में इस तरह की याचिका को रोकने व कोर्ट का समय खराब करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10 हजार की कास्ट लगाई। यह राशि 30 दिन में हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराने के निर्देश दिए।
Updated on:
22 Jul 2023 02:10 pm
Published on:
22 Jul 2023 02:08 pm
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