
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा के 12 साल पहले हुए एक्सीडेंट केस में नगर निगम के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और तत्कालीन निगमायुक्त योगेंद्र शर्मा पर कोर्ट में केस चलेगा। वर्मा के दायर परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि श्रीवास्तव ने दोनों के खिलाफ सार्वजनिक मार्ग में बाधा बनाने और लापरवाही से चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
वर्मा का आरोप है कि वे 22 अप्रेल 2012 को बाइक से धार रोड पर जा रहे थे। रामकृष्णबाग के सामने एक बड़ा गड्ढा खुदा था। पास ही मटेरियल फैला था। यहां सड़क क्षतिग्रस्त होने संबंधी कोई जानकारी या संकेतक नहीं थे। गड्ढा दिखे, प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी। इससे वे बाइक समेत गड्ढे में गिर गए थे। उनके हाथ में चोट आई। उनकी सर्जरी करनी पड़ी। पुलिस और नगर निगम से शिकायत की, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वे कोर्ट पहुंचे।
मोघे पूर्व सांसद भी हैं। इसलिए कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट एमपी-एमएलए के लिए बनाए गए विशेष कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सीजेएम को केस भेज दिया है।
Updated on:
10 Oct 2024 09:20 am
Published on:
10 Oct 2024 09:19 am
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
