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Video: फरियादी के साथ अब आरोपी भी ले सकेगा फ्री कानूनी सहायता

इंदौर जिला कोर्ट में लीगल एड डिफेंस काउंसिल शुरू

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इंदौर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय परिसर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली शुरू की है। पहले विधिक सहायता फरियादी या पीडि़त को दी जाती थी। अब आरोपी को भी नि:शुल्क सहायता दी जाएगी। इसके लिए वकील नियुक्त किए गए हैं, जो उनके लिए केस लड़ेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर इसके कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने किया। कार्यालय जिला कोर्ट के नवीन भवन में है।