
इंदौर. इंदौर जिला कोर्ट ने एक 67 साल के पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पति पत्नी से उम्र में 27 साल बड़ा है और उसके खिलाफ पत्नी ने अननेचुरल संबंध करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। आरोपी गुजरात का एक बड़ा ज्वेलर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां पति की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्नी का आरोप है कि सुहागरात से ही पति उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाता रहा और विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था।
करीब एक साल पहले हुई थी शादी
पीड़ित पत्नी ने इंदौर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति उससे उम्र में 27 साल बड़ा है और अननेचुरल संबंध करने का आदि है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि सुहागरात की रात से ही पति उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाता है। उसकी शादी पिछले साल 28 अक्टूबर को गुजरात के रहने वाले वाले बड़े ज्वेलर के साथ परिवार वालों ने करा दी थी। पीड़िता ने पुलिस को ये भी बताया कि पति की बत्तीसी नकली है और वो नकली दांतों से उसके अंदरूनी अंगों को काटता है जिसके निशान भी पीड़िता ने पुलिस को दिखाए। पुलिस ने जब मेडिकल कराया तो घावों की पुष्टि हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विरोध करने पर देता था जान से मारने की धमकी
पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी पति की हरकतों का जब वो विरोध करती तो आरोपी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी पति कहता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है उसका करोड़ों रुपए का कारोबार है और अगर किसी को इस बारे में बताया तो गुजरात में बैठे-बैठे ही इंदौर में पीड़िता के परिजन को जान से मार डालेगा। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी पति ने जमानत के लिए सभी प्रयास किए लेकिन उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिली। पीड़िता ने कोर्ट से गुहार लगाई है उसका पति हैवान है और उसे आसानी से न छोड़ा जाए।
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Published on:
06 Jan 2022 06:46 pm
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