MP High Court on Lower courts Hearing: एमपी हाई कोर्ट ने निचली अदालतों में होने वाली केस की सुनवाई को लेकर लिया बड़ा फैसला, जारी किया अहम आदेश
MP High Court on Lower courts Hearing: निचली अदालतों में केस की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया। जस्टिस संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने फौजदारी अपील के आदेश में साफ लिखा कि पहली बार में गवाहों के क्रॉस का अधिकार खत्म करना कठोर और अनुचित है। गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर न देने से अभियुक्त के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
देवास की जिला कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सलीम खान के बयान दर्ज किए थे। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें क्रॉस करने के लिए वरिष्ठ वकील के न होने से समय मांगा था। लेकिन देवास जिला कोर्ट ने केस लंबे समय से चलने और चिह्नित पुराने 25 मामलों में इस केस के शामिल होने के कारण समय देने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारी के बयानों को क्रॉस करने का अधिकार भी खत्म कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में समीक्षा पिटिशन लगाई गई थी।