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MP News: एमपी में सीएम मोहन यादव के इस आदेश का नहीं हो रहा पालन, हाईकोर्ट में लगी याचिका

MP News: एमपी के सीएम डॉ मोहन यादव के आदेश का इंदौर में पालन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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indore high court

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपना कार्यकाल संभालते ही लाउडस्पीकर पर तेज आवाज पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इंदौर के तिलक नगर इलाके में मौजूद धर्मस्थलों में अभी भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट पक्षकारों से हलफनामा मांगा है।

क्या है मामला


शैलेश उर्ध्वरेषे द्वारा यह याचिका दायर की गई है। उनकी तरफ से अधिवक्त प्रत्युष मिश्रा ने अपना पक्ष रखा है। उसमें बताया गया है कि तिलक नगर क्षेत्र में स्थित धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर और आयोजनों के चलने से तेज आवाज आती है। जो कि बच्चों और बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पहले भी राजेंद्र वर्मा बनाम मप्र मामले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण के आदेश दिए जारी किए जा चुके हैं।


हाईकोर्ट की ओर मांगा गया हलफनामा


हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से हलफनामा मांगा है। कोर्ट की ओर से पूछा गया कि तेज आवाज को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण के नियम का पालन कैसे किया जा रहा है। वहीं राज्य शासन से इस मामले में उठाए गए कदम के बारे में जानकारी मांगी गई है।

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पक्षकारों से कोर्ट ने मांगा जवाब


इस याचिका में प्रमुख सचिव गृह, पुलिस आयुक्त, संभागायुक्त, डीसीपी जोन-2, एसीपी खजराना, टीआई तिलक नगर और कुछ धर्मस्थलों के प्रबंधकों को पक्षकार बनाया गया है। सभी से हाईकोर्ट ने उनका पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है।