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नगर निगम ने रोकी श्री अग्रवाल नगर की फाइल

- मांगे गए दस्तावेज पेश नहीं कर रही संस्था

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Veejay Chaudhary

Apr 20, 2016

इंदौर.
स्कीम 140 के पास स्थित श्री अग्रवाल नगर की एनओसी को लेकर नगर निगम ने फाइल रोक ली है। कॉलोनी बसाने वाली रूपरेखा गृह निर्माण संस्था से कई बार कॉलोनी अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे जाने के बाद भी उसने निगम में कोई कागज पेश नहीं किए। इसके चलते निगम की कॉलोनी सेल ने एनओसी रोक ली।


नगर
निगम में श्री अग्रवाल नगर को लेकर हुई शिकायत की जांच के दौरान क्षेत्रीय भवन अधिकारी द्वारा गड़बड़ी की आशंका जताने पर यहां भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। यहां स्वीकृत सभी नक्शों की अनुमति भी रोक दी गई है और नए नक्शों को स्वीकृति भी नहीं दी जा रही है। भवन अधिकारी ने निगम कॉलोनी सेल को मामले में पांच बिंदु का पत्र जारी किया था।

कॉलोनी सेल में कॉलोनी से जुड़े दस्तावेज नहीं होने पर संस्था से कॉलोनी निर्माण अनुमति संबंधी सभी दस्तावेज, कॉलोनी विकास पूर्णता प्रमाण-पत्र व बंधक प्लॉटों को छोड़े जाने संबंधी प्रमाण पत्रों की जानकारी मांगी थी। संस्था ने कॉलोनी में विकास अनुमति जारी होने के दस्तावेज के अलावा अन्य कोई जानकारी आज तक नहीं दी। तीन बार पत्र जारी करने के बाद अब सेल ने यह मान लिया है कि संस्था ने विकास काम पूर्ण नहीं किया, इसलिए दस्तावेज पेश नहीं होने तक विकास को पूर्ण मानने से इनकार कर दिया है। कॉलोनी सेल उपायुक्त अरुण शर्मा के मुताबिक, बगैर विकास पूर्ण किए संस्था न तो प्लॉट अलॉट कर सकती है और न ही यहां किसी प्लॉट पर निर्माण की अनुमति जारी हो सकती है।

सड़क निर्माण सहित कई काम अधूरे

कॉलोनी का मौका निरीक्षण करने गए क्षेत्रीय भवन अधिकारी अश्विन जनवदे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यहां सड़क निर्माण पूरा नहीं किया तथा सीवरेज, पेयजल व अन्य लाइन का काम भी अधूरा प्रतीत होता है।

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