
NEET UG Exam mp high court order (फोटो सोर्स : क्रिएटिव)
NEET UG Exam: एनईईटी -यूजी परीक्षा दोबारा कराने के हाईकोर्ट सिंगल बैंच के फैसले को इंदौर में हाईकोर्ट(MP High Court) की ही युगलपीठ ने पलट दिया है। अब परीक्षा दोबारा नहीं होगी। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपील को स्वीकार लिया। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा के दौरान छात्रों को हुई परेशानी को गंभीर माना और उनके प्रति सहानुभूति जताई। कोर्ट ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए कि वे भविष्य में इस तरह की परीक्षा के दौरान किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने की तैयारी रखें।
युगलपीठ ने इस बात को सही माना कि 4 मई को परीक्षा के दिन केंद्रों पर बिजली गई थी। कहा कि आमतौर पर मई के पहले सप्ताह में मानसून नहीं आता, इसलिए इस तरह की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये अचानक बनी स्थिति थी। कोर्ट ने इस दौरान एनटीए के द्वारा कोई भी फैसला लेने के पहले एक कमेटी बनाकर छात्रों के प्रदर्शन की स्थिति का आकलन किया, जिसमें कमेटी ने परीक्षा केंद्रों के रिजल्ट का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए माना कि बिजली गुल होने से छात्रों को परीक्षा देने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के परीक्षा दोबारा कराने के फैसले को, जिसके आधार पर छात्रों ने केस दायर किया था, उसकी व वर्तमान परिस्थिति में अंतर बताते हुए फैसले को पलट दिया।
हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार शाम को जारी कर दिया। हाईकोर्ट(MP High Court) का फैसला आने के बाद शाम 6 बजे एनटीए ने रिजल्ट भी घोषित कर दिया। छात्रों को मेल के जरिए उनका रिजल्ट भेजा गया।
Published on:
15 Jul 2025 08:59 am
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