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आपके काम की खबर- पेट्रोल पंप पर पारदर्शी पाइप क्यों नहीं लगाते

आती हैं पेट्रोल-डीजल कम मिलने की शिकायतें -जनोपयोगी लोक अदालत में याचिका, कलेक्टर और फूड कंट्रोलर को नोटिस जारी  

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इंदौर

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Amit Mandloi

Aug 26, 2018

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इंदौर. पेट्रोल पंप पर आए दिन पेट्रोल-डीजल कम मात्रा मिलने की शिकायतें मिलती हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं, जबकि कई कम पेट्रोल-डीजल मिलने का पता ही नहीं चलता। आम जनता को हो रहे इस नुकसान को लेकर शनिवार को जनोपयोगी लोक अदालत में याचिका दायर कर जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पारदर्शी नलियां (पाइप) लगवाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कलेक्टर और फूड कंट्रोलर को नोटिस जारी कर २९ सितंबर को अगली सुनवाई के पूर्व जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता एडवोकेट रंजन शर्मा का कहना है, जिले के लगभग किसी भी पेट्रोल पंप पर डीजल-पेट्रोल भरने वाले पाइप पारदर्शी नहीं हैं। काले पाइप का इस्तमाल होने पर यह दिखाई नहीं देता कितना पेट्रोल या डीजल डाला गया है। कई स्थानों पर पेट्रोल-डीजल की इन्हीं काले पाइपों के माध्यम से चोरी होती है। आम जनता को इस नुकसान से बचाने के लिए सभी पंपों पर पारदर्शी पाइप के इस्तमाल के आदेश देने की मांग की गई है।


युवती ने कोर्ट में कहा, मां-पिता ने गलत उम्र बताई, बालिग हूं मैं

-चार माह से लापता युवती भोपाल से आकर कोर्ट में हुई पेश

इंदौर. करीब चार माह से लापता युवती के मामले में नया मोड़ आया। जिस युवती के माता पिता ने उसे नाबालिग बताकर एरोड्रम थाने में गुमशुदगी लिखाई थी, उसने कोर्ट में पेश होकर कहा, माता पिता ने गलत जानकारी दी है, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से घर से गई थी। जिस व्यक्ति के खिलाफ मेरा अपहरण करने की धाराओं में केस दर्ज किया है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। आरोप झूठे हैं, उसे जमानत दी जाए।
युवती ने शपथ पत्र भी कोर्ट में पेश किया है। युवती भोपाल से अकेली ट्रेन से इंदौर आकर कोर्ट में उपस्थित हुई। एडवोकेट महेंद्र मोर्य ने बताया, एरोड्रम थाने में अप्रैल २०१८ में लिखाई रिपोर्ट लिखाई में युवती के माता-पिता का कहना था कि उनकी १६ वर्षीय बेटी लापता है। ११ अगस्त को पुलिस ने उसे नगीन नगर निवासी फारुख पिता लियाकत के पास से बरामद किया था। पुलिस ने फारुख को अपहरण और पाक्सो की धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह की कोर्ट जमानत अर्जी पेश की गई थी, इसकी सुनावाई के दौरान पीडि़त युवती कोर्ट में उपस्थित हुई और अपनी इच्छा से फारुक के साथ जाने की बात कह कर जमानत देने की गुहार की। कोर्ट ने ४० हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देने के आदेश दे दिए।