
देश के सबसे स्वच्छ शहर वाले जिले इंदौर के लिए एक अहम आदेश जारी हुआ है। दरअसल, जिलेभर में अब खुला बोरवोल छोड़ने वाले को बड़ी मुसीबत का सामना तो करना पड़ेगा ही साथ ही साथ खुले बोरवेल की सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए का ईनाम देने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। पंचायत स्तर पर भी खुले बोरवेल को बंद करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रदेशभर में खुले बोरवेल के जरिए होने वाले हादसों को रोकने के लिए शासन की ओर से सभी खुले बोरवेलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर जिले में भी दो दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बोरवेल को बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है। आमतौर पर खेतों या खुले में नलकूप और बोरवेल में पानी नहीं निकलने पर खुलो छोड़ दिया जाता है। इस वजह से छोटे बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुपयोगी खुले बोरवेल को मजबूत ढक्कनों से बंद करने होंगे। खुले बोरवेल की जानकारी आमजन कलेक्टर कार्यालय के कक्ष जी-12 में दे सकता है। इसी के साथ मोबाइल नंबर 9926734403 पर भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक सूचना दी जा सकती है।
Published on:
20 Apr 2024 07:57 am
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
