
Indore News : नगर निगम सीमा में आए 39 गांव के लोगों को मिलेगा यह लाभ
इंदौर. नगर निगम सीमा में आए 39 गांवों के लोगों को अब संपत्तिकर खाता नामांतरण के लिए संपत्ति स्वामित्व के दस्तावेज नहीं देना होंगे। वारिस नाते ही खाता नामांतरण हो जाएगा। इसको लेकर निगम राजस्व विभाग में तैनात सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) को निर्देश जारी हो गए हैं ताकि 39 गांव के लोगों को लाभ मिल सके।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जनप्रतिनिधियों और आम जन के माध्यम से यह संज्ञान में आया कि निगम सीमा क्षेत्र में पहले सम्मिलित किए गए 10 गांवों एवं वर्ष-2014-15 में आए 29 गांव के लोगों के वारिस नाते संपत्तिकर खातों का नामांतरण नहीं हो रहा है। इन 39 गांवों के खसरों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के वारिसों के नामांतरण की कार्रवाई के लिए उक्त संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री व ऋण पुस्तिका) आदि मांगी जा रही है। यह तथ्य सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र के आबादी के सर्वे नंबर पूर्व से आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित होते हैं। इनके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं। इस संबंध में नजूल के अपर कलेक्टर से उक्त 39 गांवों के आबादी के सर्वे नंबर की सूची मांगी गई जो कि निगम राजस्व विभाग को मिल गई।
इसके बाद महापौर भार्गव ने राजस्व विभाग के अपर आयुक्त अभिषेक गेहलोत को मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस पर उन्होंने 19 जोन पर तैनात समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों को परिपत्र के साथ नजूल से मिली सूची दी। साथ ही निर्देशित किया कि निगम सीमा में स्थित 39 गांवों में सूची अनुसार आबादी खसरों के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के संपत्तिकर खातों में दर्ज नाम के स्थान पर वारिस नाते नामांतरण की कार्रवाई की जाए। स्वामित्व संबंधित अन्य दस्तावेजों की मांग न की जाकर वैधानिक नामांतरण प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए।
Published on:
26 May 2023 11:16 am
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