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आरटीओ का फरमान : 15 दिन में ऑटो चालक दस्तावेज में करवाएं सुधार

अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द
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इंदौर

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Anil Phanse

Dec 06, 2022

आरटीओ का फरमान : 15 दिन में ऑटो चालक दस्तावेज में करवाएं सुधार

आरटीओ का फरमान : 15 दिन में ऑटो चालक दस्तावेज में करवाएं सुधार

इंदौर । क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने शहर में आधे-अधूरे दस्तावेज के साथ दौड़ रहे ऑटो रिक्शा संचालकों को अल्टीमेटम दिया है कि वे 15 दिनों में अपने वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त कर लें। इसके बाद परिवहन विभाग अवैध रूप से चलने वाले इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करेगा।

दरअसल, आरटीओ की शहरभर में की जा रही चेङ्क्षकग के दौरान सामने आया कि यात्री ऑटो रिक्शा संचालक वाहन का पंजीयन कराते समय सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के तहत देय जीवनकाल कर का संदाय कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, ङ्क्षकतु कई वाहन स्वामी नियमानुसार फिटनेस करा कर परमिट प्राप्त नहीं करते हैं। वे अपने वाहनों का फिटनेस, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट इत्यादि दस्तावेजों का नियमानुसार नवीनीकरण भी नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद भी वाहन सडक़ पर दौड़ रहे हैं। विभाग ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी में है। इससे पहले एक मौका वाहन चालक और मालिक को दिया जा रहा है ताकि वे परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों की कमीबेशी दूर कर ले। इसके लिए आरटीओ प्रदीप शर्मा ने 15 दिन का समय दिया है।

शर्मा का कहना है कि जिले में संचालित ऑटो रिक्शा वाहन स्वामी जिन्होंने नियमानुसार अपने वाहनों का फिटनेस, परमिट प्राप्त नहीं किया गया है अथवा अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे करा लें। वे 15 दिन में कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार देय शुल्क, दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट प्राप्त कर लें। इसके बाद ऐसे अवैध संचालित ऑटो रिक्शा वाहनों के खिलाफ पंजीयन निलंबन, रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।