
इंदौर के सयाजी होटल में लग सकता है ताला!
इंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) बोर्ड द्वारा सयाजी होटल की लीज निरस्ती का निर्णय हाइ कोर्ट ने सही पाते हुए निर्णय के खिलाफ सयाजी होटल प्रबंधन की याचिका खारिज कर दी है। अब आइडीए सयाजी होटल पर कब्जा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि होटल प्रबंधन फैसले के खिलाफ रिव्यू पीटिशन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
29 नवंबर 2017 को होटल की लीज निरस्ती के आदेश के बाद 20 दिसंबर को सीइओ ने ऑर्डर दिए थे कि अगले १५ दिन के भीतर सयाजी होटल खाली किया जाए। जस्टिस एससी शर्मा ने इन दोनों ही आदेशों पर ९ जनवरी को रोक लगा दी थी। सयाजी होटल की पैरवी करने वाले एडवोकेट विजय आसुदानी ने बताया, हमने कोर्ट में तर्क रखे कि होटल प्रबंधन ने किसी भी तरह से लीज शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। जमीन होटल बनाने के लिए ली गई थी और वहां पर उसी का संचालन किया गया है।
जमीन पर 35 दुकानें बनाकर उन्हें बेचने के चलते लीज शर्तों के उल्लंघन की बात कही जा रही है, लेकिन हमने कोर्ट को यह जानकारी दी कि इस त्रुटि की सुधारने के लिए होटल प्रबंधन ने 35 दुकानें वापस खरीद ली है। पांच सितारा होटल बनने के नियमों के अनुसार होटल परिसर में दुकाने होना जरूरी होता है और उसी लिए यह बनाई गई थीं। लेकिन कोर्ट ने प्रबंधन के तर्कों को सही नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत प्रशासन को कब्जा दिलवाने का आवेदन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के एसडीएम बेदखली आदेश पारित करेंगे और मौके पर कब्जा लेकर सील कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कम से कम एक पखवाड़े का समय लग सकता है। इधर, हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में याचिका खारिज होने के बाद होटल प्रबंधन डिवीजन बेंच में जाने की तैयारी कर रहा है। डिवीजन बेंच में याचिका स्वीकृत होने के बाद इसके निराकरण में जितना समय लगेगा, उतने समय तक कार्रवाई होना मुश्किल ही है।
Published on:
17 Jul 2018 05:35 pm
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