
रणजीत हनुमान मंदिर में नहीं लगी है धारा-144 : प्रशासक
इंदौर. रणजीत हनुमान मंदिर में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर व डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामले में बवाल खड़ा होने के बाद एसडीएम राऊ एवं श्री रणजीत हनुमान मंदिर के प्रशासक रवि कुमार सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि श्री रणजीत हनुमान मंदिर में किसी भी तरह की धारा-144 नहीं लगाई गई है। न ही किसी भी मंदिर विशेष के धार्मिक क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है।
रवि कुमार सिंह ने बताया कि श्री रणजीत हनुमान मंदिर में धारा-144 लगाने के विषय पर विभिन्न संगठनों/दलों ने मुझसे चर्चा की है। उन्हें बताया गया है कि किसी भी मंदिर विशेष में धारा-144 नहीं लगाई गई है। न ही किसी भी मंदिर विशेष के धार्मिक क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। मात्र जन सामान्य को ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावशील धारा-144 से अवगत कराया गया है। श्री रणजीत हनुमान मंदिर के आसपास के लोगों द्वारा मंदिर के आसपास कतिपय व्यक्तियों द्वारा देर रात 1-2 बजे तक डीजे, लाउड स्पीकर आदि बजाकर ध्वनि प्रदूषण किए जाने की शिकायत की जा रही थी। कार्यालय जिला दंडाधिकारी के आदेश द्वारा इंदौर जिले के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है।
मंदिर समिति सदस्यों ने खड़े किए थे सवाल
गौरतलब है कि मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने धारा 144 को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। उनका कहना है कि अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे चलता है और सुंदर कांड भी रात को होता है। बिना साउंड सिस्टम के आयोजन कैसे होगा। ये आदेश धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने वाला है।
Published on:
18 Sept 2019 06:20 pm
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