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MP News: मध्यप्रदेश राज्य सरकार मप्र सड़क परिवहन निगम को दोबारा शुरू करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बसों के रूट तय करने का काम चल रहा है। वहीं, निजी बसों को लेकर परिवहन विभाग की लेटलतीफी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट में बस ऑपरेटर्स की याचिकाएं लगातार दायर हो रही हैं।
इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बसों के अस्थायी परमिट की समय सीमा या तो खत्म हो गई हैं या खत्म होने वाली है। उनके आवेदन पर परिवहन विभाग फैसला नहीं ले रहा है। इस पर जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट ने अस्थायी परमिट खत्म होने वाली बसों के परमिट को तब तक मान्य किया है, जब तक परिवहन विभाग इस पर कोई फैसला नहीं ले लेता।
हाईकोर्ट ने 16 बस ऑपरेटर्स की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन बस ऑपरेटर्स ने गुहार लगाई थी कि उनकी बसों के अस्थायी परमिट समाप्त होने वाले हैं, लेकिन उनके स्थायी परमिट के आवेदन पर परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट ने इन सभी बस ऑपरेटर्स को राहत देते हुए परिवहन विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर बस ऑपरेटर्स के आवेदन का निराकरण करने को कहा है।
Published on:
17 Aug 2025 03:34 pm
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